द वायर को झटका, मानहानि का चलेगा केस
गुजरात हाई कोर्ट ने अर्जी को रद्द करते हुए कहा कि हाई कोर्ट को निचली अदालत में चल रही न्यायिक प्रक्रिया को बंद करने का कारण नजर नहीं आता
समाचार स॰ | Updated on:8 Jan 2018 8:02 PM IST
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गुजरात हाई कोर्ट ने अर्जी को रद्द करते हुए कहा कि हाई कोर्ट को निचली अदालत में चल रही न्यायिक प्रक्रिया को बंद करने का कारण नजर नहीं आता
गुजरात हाई कोर्ट ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के इकलौते बेटे जय शाह की ओर से यहां एक निचली अदालत में दायर 100 करोड़ रूपये के मानहानि तथा संबंधित आपराधिक मुकदमे को रद्द करने की न्यूज पोर्टल (वेबसाइट) 'द वायर' की अर्जी आज खारिज कर दी।
न्यायाधीश जे बी पारडीवाला की एकल पीठ ने न्यूज पोर्टल की अर्जी को रद्द करते हुए कहा कि हाई कोर्ट को निचली अदालत में चल रही न्यायिक प्रक्रिया को बंद करने का कारण नजर नहीं आता।
ज्ञातव्य है कि गत अक्टूबर माह में इस पोर्टल पर 'द गोल्डन टच ऑफ जय अमित शाह' नाम से छपे एक लेख में जय शाह की एक कंपनी का कारोबार भाजपा के केंद्र की सत्ता में आने के कुछ ही माह के भीतर 16000 गुना बढ़ जाने (50 हजार से बढ़ कर 80 करोड़ होने) की बात कही गयी थी। नौ अक्टूबर को श्री जय शाह ने यहां इस मामले में 100 करोड़ का एक सिविल मानहानि का मामला और इसकी लेखक रोहिणी सिंह, पोर्टल के संस्थापक संपादकों एस वरदराजन, सिद्धार्थ भाटिया और एम के वेणु तथा प्रबंध निदेशक मोनोबीना गुप्ता, लोक संपादक पामेला फिलिपोज और द फाउंडेशन ऑफ इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था।
पोर्टल ने इस मामले को रद्द करने की अर्जी हाई कोर्ट में दायर की थी। इससे पहले निचली अदालत की ओर से मामले की सुनवाई पूरी होने तक पोर्टल पर इससे संबंधित समाचार प्रकाशित अथवा प्रसारित करने पर पर रोक संबंधी आदेश को रद्द करने की द वायर की एक अन्य अर्जी भी 29 नवंबर को हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी।
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