चुनाव आयोग का फैसला : आदमी पार्टी के 20 विधायकों की जा सकती है सदस्यता

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Aam Aadmi Party Exposed 20 MLAs May Be DethronedAam Aadmi Party Exposed 20 MLAs May Be Dethroned

चुनाव आयोग ने लाभ के पद के मामले में आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों के बारे में आज राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद को अपनी सिफारिश भेज दी है, माना जा रहा है कि उसने इन सभी विधायकों को विधान सभा की सदस्यता के अयोग्य ठहराया है।
आयोग ने अपनी सिफारिश के बारे में कुछ भी कहने से इन्कार किया है लेकिन सूत्रों के अनुसार उसने इन विधायकों को अयोग्य ठहराने की सिफारिश की है।
आप के विधायकों का लाभ के पद से जुड़ा यह मामला मार्च 2015 का है जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के 21 विधायकों को संसदीय सचिव बना दिया था। इसे लेकर विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी तथा कांग्रेस ने विरोध जताया था। श्री केजरीवाल के इस फैसले के खिलाफ वकील प्रशांत पटेल ने राष्ट्रपति के पास याचिका लगाकर आरोप लगाया था कि ये 21 विधायक लाभ के पद पर हैं, इसलिए इनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए।
इस बीच दिल्ली सरकार ने अपने विधायकों की नियुक्ति को उचित ठहराने के लिए 'दिल्ली असेंबली (रिमूवल ऑफ डिस्क्वॉलिफिकेशन) एक्ट-1997' में संशोधन से संबंधित विधेयक विधानसभा में पारित किया था। इस विधेयक का मकसद संसदीय सचिव के पद को लाभ के पद से अलग करना था, लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इसे नामंजूर कर दिया था।

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