चारा घोटाला में हाई कोर्ट ने लालू की जमानत याचिका खारिज की

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High Court Rejects The Bail Plea Of Lalu Prasad Yadav In Fodder ScamHigh Court Rejects The Bail Plea Of Lalu Prasad Yadav In Fodder Scam

झारखंड उच्च न्यायालय ने करोड़ों रुपये के चारा घोटाला मामले के देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को जमानत देने से आज इंकार कर दिया।
न्यायाधीश अप्रेश कुमार सिंह ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि श्री यादव यदि आधी सजा काट चुके होते तो उनको जमानत देने पर विचार किया जा सिकता था। लेकिन अभी उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती।
श्री यादव के वकील ने कहा कि श्री यादव की उम्र काफी अधिक हो चुकी है और उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है। इसलिए उनकों जमानत दी जाए।
सीबीआई वकील ने हालांकि इसका पूरजोर विरोध किया।
सीबीआई की विशेष अदालत ने गत वर्ष 23 सितंबर को श्री यादव को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई थी। अदालत ने चारा घोटाले के नियमित मामला 64ए/96 में यह अादेश सुनाया था जिसमें देवघर कोषागार से 89.27 लाख रुपये की अवैध निकासी की गयी थी।

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