झारखंड उच्च न्यायालय से भी खाली हाथ लौटे लालू
झारखंड उच्च न्यायालय ने बहुचर्चित चारा घोटाले के एक मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को आज कोई राहत नहीं दी। न्यायाधीश...
samachar 24x7 | Updated on:2 Feb 2018 6:12 PM GMT
झारखंड उच्च न्यायालय ने बहुचर्चित चारा घोटाले के एक मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को आज कोई राहत नहीं दी। न्यायाधीश...
झारखंड उच्च न्यायालय ने बहुचर्चित चारा घोटाले के एक मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को आज कोई राहत नहीं दी।
न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने श्री यादव की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुये केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत से चारा घोटाला मामले में हुयी सुनवाई और उसके फैसले की कॉपी मांगी है। इस मामले की सुनवाई दो सप्ताह के लिये टाल दी गयी है ।
उल्लेखनीय है कि सीबीआई की विशेष अदालत ने चारा घोटाला के नियमित मामले 64ए/96 में श्री यादव को साढ़े तीन वर्ष की सजा सुनाई थी। श्री यादव ने सीबीआई के विशेष अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।
Tags: #fodder scam#lalu yadav does not get relief from Jharkhand high court#Lalu Prasad yadav#Jharkhand high court