निठारी कांड: विशेष अदालत {CBI) ने सुनाई पंढेर और कोली को फांसी की सजा
केन्द्रीय जांच ब्यूरो(सीबीआई) की विशेष अदालत ने नोएडा के बहुचर्चित निठारी कांड के नौंवे मामले में कोठी के मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर और नौकर सुरेन्द्र कोली को आज फांसी की सजा सुनाई।
Dr Anil Verma | Updated on:8 Dec 2017 8:29 PM IST
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केन्द्रीय जांच ब्यूरो(सीबीआई) की विशेष अदालत ने नोएडा के बहुचर्चित निठारी कांड के नौंवे मामले में कोठी के मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर और नौकर सुरेन्द्र कोली को आज फांसी की सजा सुनाई।
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गाजियाबाद, 08 दिसम्बर(एजेंसी) : गाजियाबाद की केन्द्रीय जांच ब्यूरो(सीबीआई) की विशेष अदालत ने नोएडा के बहुचर्चित निठारी कांड के नौंवे मामले में कोठी के मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर और नौकर सुरेन्द्र कोली को आज फांसी की सजा सुनाई।
विशेष जज पवन कुमार तिवारी ने पंढेर और कोली पर क्रमश 25 हजार और 35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने कल दोनों को दोषी करार दिया था। दोनों को अदालत में कडी सुरक्षा में आज पेश किया गया जहां उन्हें सजा सुनाई गई ।
यह मामला घरेलू नौकरानी अंजलि का है । अंजलि की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी और उसके खून से सने कपडे कोठरी से बरामद किए गए थे। अदालत ने दोनों को 302,376 और 201 आदि धाराओं के तहत दोषी पाया
गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में वर्ष 2006 के दौरान हुए बहुचर्चित निठारी कांड में पहले आठ मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है । इसके अलावा छह मामले अभी भी अदालत में लंबित है । सीबीआई 19 में से 16 मामलों में आरोपपत्र दािखल कर चुकी है ।