लालू यादव चारा घोटाला में दोषी करार, जगन्नाथ मिश्र बरी

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लालू यादव चारा घोटाला में दोषी करार, जगन्नाथ मिश्र बरी

अविभाजित बिहार के बहुचर्चित चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में आज केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव समेत 16 अभियुक्तों को दोषी करार दिया है, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डा0 जगन्नाथ मिश्र समेत छह आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह ने खचाखच भरी अदालत में राजद अध्यक्ष श्री यादव, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, आर के राणा, भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी फूलचंद सिंह, बेक जुलियस, महेश प्रसाद के अलावा अधिकारी कृष्ण कुमार प्रसाद, सुबीर भट्टाचार्य, सप्लायर और ट्रांसपोर्टर त्रिपुरारी मोहन, सुशील सिंह, सुनील सिंह, राजा राम जोशी, गोपीनाथ दास, संजय अग्रवाल, ज्योति कुमार झा और सुनील गांधी को भारतीय दंड विधान की धारा 420, 467, 468, 477 ए और 120 बी के तहत दोषी करार दिया।
वहीं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र, पूर्व पशुपालन मंत्री विद्या सागर निषाद, लोक लेखा समिति के तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव भगत, प्रशासनिक अधिकारी ए.सी. चौधरी के अलावा सप्लायर और ट्रांसपोर्टर सरस्वती चंद्रा तथा साधना सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।

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